भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड में उनके और अन्य द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों से संबंधित मामले में यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से दी गई अपनी अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी । सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर ली है और जल्द ही आरोप पत्र दाखिल करेगी। इसने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या इलाहाबादिया के संबंध में जांच पूरी हो गई है और असम पुलिस द्वारा आगे की जांच के लिए अब उनकी आवश्यकता नहीं है। शीर्ष अदालत ने अब शो के संबंध में मुंबई में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने या गुवाहाटी स्थानांतरित करने की उनकी याचिका पर सुनवाई 28 अप्रैल को तय की है। इस बीच, क्योर एसएमए फाउंडेशन ऑफ इंडिया, एक गैर सरकारी संगठन ने भी शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसमें इंडियाज गॉट टैलेंट मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई एनजीओ ने कहा कि कॉमेडियन समय रैना ने ऐसी स्थितियों वाले लोगों, महंगी दवाओं और उपचार विकल्पों पर असंवेदनशील टिप्पणी की है। इसने दो वीडियो को चिह्नित किया जिसमें उन्होंने विकलांग लोगों पर टिप्पणी की थी। इस पर, पीठ ने कहा कि यह मुद्दा “बहुत गंभीर” है, लेकिन एनजीओ के वकील से एक अलग रिट याचिका दायर करने और वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करने और संबंधित व्यक्ति को पक्षकार बनाने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने मामले में गिरफ्तारी से उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। शीर्ष अदालत ने शो में अपनी अतिथि उपस्थिति के दौरान अनुचित टिप्पणियों के लिए इलाहाबादिया की कड़ी आलोचना की थी और इसे “गंदा और विकृत” बताया था। इसने केंद्र से यह भी पूछा था कि क्या वह यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, और मामले में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की सहायता मांगी। 11 फरवरी को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि गुवाहाटी पुलिस ने यूट्यूबर्स और सोशल इन्फ्लुएंसर इलाहाबादिया, समय रैना , आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्व मखीजा और अन्य के खिलाफ अश्लीलता को बढ़ावा देने और इंडियाज गॉट लेटेंट पर यौन रूप से स्पष्ट और अश्लील चर्चाओं में शामिल होने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है । उनके खिलाफ मुंबई और गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई रणवीर इलाहाबादिया की अंतरिम सुरक्षा
